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पूर्वी चंपारण,23 मार्च(हि.स.)।प्रथम कोर्ट, उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सीमा भारतीय ने लक्जरी कार से विदेशी शराब बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षो का सश्रम कारावास एवं एक लाख पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा मुफसिल थाना के मधुबनी घाट निवासी बिक्रमा तिवारी को हुई। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या 744/2022 दर्ज कराते विक्रमा तिवारी को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 12 अगस्त 2022 के दोपहर गुप्त सूचना मिली कि गायघाट की ओर से एक लक्जरी कार पर विदेशी शराब आ रहा है। सूचना के आलोक में तुरकौलिया चौक पर सघन वाहन जांच शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक जाइलो कार आई। चालक पुलिस बल को देखकर गाड़ी खड़ी कर भागना चाहा, परंतु पुलिस बल ने उसे धर दबोचा। जांच के दौरान जाइलो कार के अंदर 25 कार्टन में रखे 1200 पीस बोतल में 216 लीटर शराब बरामद किया गया।
वाद संख्या 1584/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 414 भादवि एवं बिहार मद निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा