[ad_1]

राजगढ़,12 जनवरी (हि.स.)। उपभोक्ता आयोग राजगढ़ में पदस्थ अध्यक्ष सुरेशकुमार चौबे, सदस्य सीमा सक्सेना, सुरेन्द्रकुमार सक्सेना की अदालत ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अहम निर्णय सुनाया है। प्रकरण में उपभोक्ता की ओर से पैरवी कर रहे अभिभाषक जेपी.शर्मा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसम्बर 2021 को उपभोक्ता कुलेन्द्रसिंह राठौर की स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी 07 सीडी 5619 ब्यावरा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई जो इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी, जिसकी सूचना देहात ब्यावरा व बीमा कंपनी को दी गई।
बीमा कंपनी ने वाहन में नुकसान के आंकलन के लिए सर्वेयर विकास लववंशी को नियुक्त किया, जिसने वाहन में एक लाख 80 हजार का नुकसान होना पाया, जिसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर क्षतिग्रस्त वाहन को टोटल लाॅस में दिखाया नही जा सकता। इस पर बीमा कंपनी ने उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करते हुए दूसरा सर्वेयर असीम अली को नियुक्त किया, जिस पर सर्वेयर ने बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नुकसान स्टीमेट 2,79,299 रुपए तैयार किया, जिसमें वाहन की आईडीव्ही 75 प्रतिशत से अधिक बताई जा सके और वाहन को टोटल लाॅस में डाला जा सके। उपभोक्ता कुलेन्द्रसिंह बीमा कंपनी के छल को समझ गया और उसने जागरुकता का परिचय देते हुए स्वयं के व्यय पर तटस्थ सर्वेयर महेन्द्र जायसवाल को नियुक्त किया, जिसने वाहन में वास्तविक नुकसान 1,70 096 रुपए का होना बताया। बीमा कंपनी आवेदक के वाहन को टोटल लाॅस में डालकर उसे मात्र 64 हजार 564 रुपए का भुगतान करना चाहती थी, जिसे आवेदक ने लेने से इंकार कर दिया। परेशान आवेदक उपभोक्ता कुलेन्द्रसिंह ने बीमा कंपनी के विरुद्ध सेवा कमी के आधार पर दावा उपभोक्ता अदालत राजगढ़ में अभिभाषक जेपी.शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें अदालत द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए नुकसान की राशि एक लाख 70 हजार 096 रुपए एकमुश्त अदा करने तथा उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय पारित किया साथ ही आवेदक को हुई मानसिक क्षति के रुप में 20 हजार रुपए व पांच हजार रुपए मुकदमा खर्च भी बीमा कंपनी से आवेदक को मय ब्याज के दो माह की अवधि में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक
[ad_2]