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राजगढ़, 27 जनवरी (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुलकदीर मंसूरी की कोर्ट ने शनिवार को दलित नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को छह साल का सश्रम कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर 2022 को 12 वर्षीय दलित बालिका ने शिकायत दर्ज की, बीती शाम गोबर बीनने के बाद खेत के समीप बैठी थी तभी बवालसिंह (परिवर्तित नाम)ने आकर बुरी नीयत से शारीरिक हरकतें कर छेड़खानी की, चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354ए, 506, 9/10 पाॅक्सो, एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त बवालसिंह (परिवर्तित नाम) को पाॅक्सो एक्ट के तहत पांच साल एवं छह हजार के अर्थदंड और एससीएसटी एक्ट के तहत एक साल व चार हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक