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पूर्वी चंपारण,11 मार्च(हि.स.)। शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्पाद के विशेष न्यायाधीश सीमा भारती ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा पांच साल की सश्रम करावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है जुर्माना नहीं भरने पर छः महीने का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
बीते 15नवम्बर 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर तुरकौलिया थानाध्यक्ष ने मंझरिया गांव के पास गाड़ी की तलाशी ली इस दौरान एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर बोरा में रखे 165 लिटर पाउच बरामद किया गया पुछने पर उक्त व्यक्ति चंदन कुमार मांझी खैरवा थाना बंजरिया निवासी बताया। जिसके आधार पर तुरकौलिया थाना काण्ड संख्या 1091/22 दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया अभियोजन पक्ष ने विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश