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झाबुआ, 5 मार्च (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई देने लगा है। आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। एसपी को दिए गए निर्देशों में एक तरफ जहां मतदाताओं को भयभीत करने, बूथ केपचरिंग आदि में संलग्न होने की आशंका वाले लोगों सहित फरार भगोडा अपराधियों की थानेवार, सूची मांगी गई है। वहीं दूसरी तरफ जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियों, विस्फोटक दुकानों और गोदामो की जाँच कर अवैध हथियारों की खोजबीन जाँच पड़ताल किए जाने और ऐसे प्रकरणों से जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा माह मार्च 2024 में संभावित है, इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाहियां की जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए जिनकी मतदाताओं को भयभीत करने, बूथ केप्चरिंग आदि में संलग्न होने की आशंका हो। ऐसे व्यक्तियों, अपराधियों की सूची तैयार कर, जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर को दी जाएगी। साथ ही पूर्व से ही घोषित अपराधी, फरार एवं भगोडा अपराधियों की थानेवार, सूची एक विशेष अभियान चलाकर, इस कार्यालय सहित आयोग द्वारा मांगी जाने पर अद्यतन जानकारी भिजवाएं एवं जिले में लम्बित वारंटो, चालानों की स्थिति में सुधार लाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाकर, तामिली करवाई जाए तथा उसकी प्रगति से दैनिक रिर्पोट में अवगत कराएं, और पूर्व निर्वाचनों के दौरान पंजीबद्ध अपराधों में अन्वेषण और अभियोजन के कार्य में प्रगति लाएं।
कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिया है कि जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियों और विस्फोटक दुकानों, गोदामो की जाँच की कर अनियमितता होने की दशा में पूर्व रेकार्ड को देखते हुए, कड़ी निगरानी रखी जाए, साथ ही एक विशेष अभियान चलाकर जिले में अवैध हथियारों की खोजबीन ओर जाँच पड़ताल सहित अवैध शराब बिक्री करने वाले क्षेत्रों, स्थानों में भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए, ओर इसकी जानकारी भी अपनी दैनिक रिर्पोट में दी जाए। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी दर्शाया गया है कि जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाए, और नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवनयापन, लोकशांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राजनीतिक दलों द्वारा ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हो, साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा सभाओं, रैली व अन्य माध्यमों का उपयोग किए जाने के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहें, इस हेतु प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएं।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश