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उधमपुर, 28 फरवरी (हि.स.)। प्रिंसिपल और जिला सत्र न्यायाधीश उधमपुर ने बलात्कार के आरोपी युवक सुभाष को 14 वर्ष कैद और 25000 हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई गई।
आरोपी सुभाष पुत्र सुखदेव निवासी कोगडमढ़ तहसील रामनगर, पुलिस स्टेशन रामनगर की धारा 376/363 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 134/2017 मामले में शामिल था।
हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान