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श्योपुर, 07 मार्च (हि.स.)। कोतवाली पुलिस द्वारा पांच साल पूर्व स्मैक के साथ पकड़े गए एक आरोपित को तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है जबकि उसके साथी आरोपी को फरार घोषित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।
विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने गुरुवार को बताया कि कोतवाली पुलिस ने 26 दिसम्बर 2019 को मुखबिर की सूचना पर खातौली तिराहे से बाइक सवार तीन लोगों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से स्मैक जब्त की गई। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपने नाम मौजूद खान, मोहसीन खान एवं मुकेश सुमन बताए। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत चालान श्योपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान मुकेश सुमन की मौत हो गई जबकि मोहसीन खान अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसलिए न्यायालय ने उसे फरार घोषित कर दिया और मौजूद खान निवासी बडाइमामबडा श्योपुर को दोषी मानते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद