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राजगढ़, 29 जनवरी (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शबनम कदीर मंसूरी की कोर्ट ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रविन्द्र पनिका ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 28 सितम्बर 2018 को पुलिस टीम ने ग्राम ब्राहम्णगांव में दबिश देकर खेत पर बनी टापरी से सात पेटी प्लेन मदिरा की जब्त की साथ ही आरोपित मनोहर उर्फ रामगोपाल दांगी को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित मनोहर को एक साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक