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भागलपुर, 11 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही एमसीएमसी के तहत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं राजनीतिक दलों अभ्यार्थियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसको लेकर सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की मनमानी नहीं चलेगी।
उन्होंने बताया कि कुछ मीडिया कर्मी विज्ञापन के माध्यम से किसी जाति विशेष और किसी व्यक्ति विशेष को प्रकाश में लाते हैं। उसपर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसी राजनीतिक दलों के एक पक्ष बयान को अगर दिखाया जाता है तो उस पर एमसीएमसी के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर राजनीतिक दलों का किसी प्रकार का विज्ञापन के माध्यम से खबर चलाया जाता है तो उसके लिए प्रशासनिक आदेश लेना होगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक टिप्पणियों को हाईलाइट करने की पूर्ण रूपेण पाबंदी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न कराने में मीडिया का अहम भूमिका रहेगी। उसे सत्यता और निष्पक्षता से निर्वहन करें। जिससे यह चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
हिन्दुस्थान समाचार/बिजय/चंदा