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पलामू, 5 जनवरी (हि.स.)। व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर-दो की अदालत ने शुक्रवार को उग्रवादी संगठन जेपीसी के सक्रिय सदस्य लालू यादव उर्फ रोशन यादव को धारा 25 (1ं) 26, 27 और 35 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लालू यादव पांकी थाना के केकरगढ़ का निवासी है। उसके खिलाफ पांकी थाना में कांड संख्या 51/2016 दर्ज था।
पुलिस के अनुसार पांकी के तत्कालीन थाना प्रभारी ललित कुमार को 9 जून, 2016 को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड प्रस्तुति कमेटी (जेपीसी) के जोनल कमांडर एवं सदस्य एक बीड़ी पत्ता ठेकेदार से लेवी लेकर पथराकला गांव की ओर जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने जेपीसी उग्रवादी लालू यादव को पकड़ा एवं मामला दर्ज किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/चंद्र प्रकाश
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