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जींद, 3 फ़रवरी (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन शोषण करने के जुर्म में शनिवार को दोषी को बीस वर्ष की कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना नरवाना इलाका के एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कि 24 अगस्त को वह पत्नी के साथ दवाई लेने बाहर गया था। शाम को जब वे घर वापस लौटे तो उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब मिली व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांंव सिवानी भिवानी निवासी मोहित उर्फ रमता ने उसकी बेटी का अपहरण किया हुआ है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद मे पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपित मोहित को काबू कर लिया था। जिस पर पुलिस ने मोहित के खिलाफ अपहरण के अलावा यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं को ओर जोड़ दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने मोहित उर्फ रमता को बीस वर्ष कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव