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सहरसा,22 फरवरी (हि.स.)।जिले के महिषी थाना कांड संख्या 87/16 के दो अभियुक्त मो.परवेज आलम एवं मो.इरशाद दोनो सा. लखनी पो. तेलहर, थाना महिषी को मारपीट के एक मामले में दोषी पाकर मिली 3 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
सहरसा व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश चंदन कुमार वर्मा,अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा महिषी थाना कांड संख्या 87/16 धारा 323,324 भा.द.वि. की सुनवाही करते हुए मामले में आरोपी मो.परवेज आलम पिता मो. नूर मुहम्मद ,मो.इरशाद पिता मो. तमीज दोनों सा. लखनी पो.तेलहर थाना महिषी जिला सहरसा निवासी को मारपीट के एक मामले में भादवि की धारा 323 में दोषी पाकर 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं1000 जुर्माना , जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 324भादवि में दोषी पाकर 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार जुर्माना एवं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
दोनों सजा साथ साथ चलेगी।विदित हो कि सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजकुमार द्वारा सूचक,डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 7 अभियोजन साक्षी की गवाही कराकर मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे।बहस के दौरान विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। लिहाजा अभियोजन माननीय न्यायालय से दरखास्त करता है कि अभियुक्तों पर कठोरतम दंड आरोपित करने की कृपा की जाए।
यह घटना दिनांक 8/7/ 2016 की रात्रि करीब 9:00 बजे की है। केस के वादी मोहम्मद इस्लाम के घर पर आकर सभी अभियुक्त ने इनको तथा इनके परिवार जनों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया l जिसमें मोहम्मद परवेज ने फरसा से मोहम्मद इस्लाम के सर पर चला दिया। जिससे उसका सर कट गया और खून से लथपथ हो गया तथा मोहम्मद इरशाद ने अपने हाथ में लिए कुदाल से वादी के पुत्र मोहम्मद शाहिद को जख्मी कर दिया। इसी बात को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी l
हिन्दुस्थान समाचार/अजय