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रायपुर, 12 मार्च (हि.स.)।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में नागरिकता संशोधन लागू किये जाने अधिसूचना जारी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई और शुभकामनाएं दी है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी देते हुए कहा कि यह किसी की नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है। बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये एक्ट बड़ा साफ कानून है जिस पर संसद के अंदर चर्चा भी हुई थी। इसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी थी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी। सीएए नियम जारी होने के साथ मोदी सरकार अब तीन देशों के पीड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता दे सकेगी।
सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, “नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सक्षम बनाएंगे।प्रवक्ता ने कहा आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा