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झाबुआ, 14 मार्च (हि.स.)। जिले के आबकारी विभाग द्वारा आबकारी वृत्त ग्राम दूधी के एक मकान से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया ने गुरुवार को बताया कि मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध आबकारी वृत्त के ग्राम दूधी के एक घर में अवैध शराब रखने जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा विभागीय टीम की सहायता से निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच कर जब तलाशी ली गई तो सुनील पिता इंदरसिंह कटारा के रिहायशी मकान पर 16 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर , 05 पेटी लंदन प्राइड विस्की , 03 पेटी रॉयल स्टैग विस्की , 01 पेटी मैजिक मोमेंट वोतका, इस प्रकार कुल 25 पेटी विदेशी मदिरा (कुल- 269.76 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर आबकारी विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई, और आरोपी सुनील पुत्र इंदरसिंह कटारा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दूधी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क),34(2) एवं 45 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है। आबकारी निरीक्षक के अनुसार उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य रुपये 1,31,280/- है।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश