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– नई आबकारी नीति को भी मिली स्वीकृत
– किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना रहेगी जारी
भोपाल, 6 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। करीब सवा साल पुराने इस फैसले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक कई अन्य विषयों सहित बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट (लेखानुदान) पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर जारी रखने की स्वीकृति दी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यूडेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है।
राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यूडेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को चार प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है।
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी
दरअसल, करीब डेढ़ साल पहले डॉ. मोहन यादव ने ही उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए यह प्रस्ताव पेश किया था लेकिन तब इस पर अमल नहीं हो पाया था। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे लागू कर दिया है। मंगलवार को हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया है।
प्रदेश में जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाइन यूनिट का संचालन किया जाएगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाएंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 % की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/प्रभात