[ad_1]

रीवा, 18 मार्च (हि.स.)। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार जिले में अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री की नई दरें एक अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला मूल्यांकन समिति की अध्यक्ष प्रतिभा पाल ने सोमवार को दी।
उन्होंने बताया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन द्वारा अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए जिला मूल्यांकन समिति गठित की गई है। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। नई गाइडलाइन विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमपीआईजीआर डॉट जीओभी डॉट इन पर उपलब्ध होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश