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राजगढ़, 23 मार्च (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कदीर मंसूरी की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग किशोरी का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास व छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की।
जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2022 को नाबालिग किशोरी के परिजनों की शिकायत पर संदेही गोपाल (परिवर्तित नाम) के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया, पुलिस ने पीड़ित के कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376, 376(2)एन, 5/ 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त धाराओं में इजाफा किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित गोपाल (परिवर्तित नाम) को पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा एवं पांच हजार का जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक