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भोपाल, 30 जनवरी (हि.स.)। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश-2024 को राजपत्र (असाधारण) में 27 जनवरी को प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को जनसम्पर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने दी।
उन्होंने बताया कि विधि और विधायी कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अध्यादेश की प्रतियाँ मध्यप्रदेश केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अपलोड की गई हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश