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– साल में आयोजित होंगी चार नेशनल लोक अदालतें, 9 मार्च, 11मई, 14 सितंम्बर और 14 दिसंबर 2024 की तिथियां निर्धारित
ग्वालियर, 11 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2024 में 9 मार्च, 11मई, 14 सितंम्बर और 14 दिसंबर 2024 को कुल चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। मौजूदा साल की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मार्च 2024 शनिवार को आयोजित होगी। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी हितेन्द्र सिंह भदौरिया ने दी।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय ग्वालियर, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम व रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा और भितरवार में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी।
नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, का निराकरण किया जायेगा। साथ ही राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और विद्युत संबंधी मामलों सहित बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विधुत चोरी आदि से संबंधित पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे में समझौते के आधार पर होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर ने पक्षकारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराएँ। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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