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भोपाल, 8 मार्च (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आज (शुक्रवार को) सभी पंचायतों में ग्राम संभाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें नियमित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत वालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम 21 वर्ष से कम उम्र के विवाह नहीं किये जाने के लिए जागरूकता, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के संबंध में विस्तार से चर्चा कर नागरिकों को जागरूक किया जाएगा।
जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम नियत न होने की दशा में नियत किये जाने एवं श्रम विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत संबल योजना के पंजीकृत श्रमिकों का नाम वाचन किया जाएगा। ग्राम पंचायत अंतर्गत संबल योजना के अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता के स्वीकृत प्रकरणों का वाचन किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूचियों का वाचन किया जाएगा। जनमन योजना के हितग्राहियो का ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाएगा। शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश