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स्थानीय निकाय ने नहीं दी रिपोर्ट तो एसीबी करेगी जांच
चंडीगढ़, 11 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा के लोकायुक्त ने प्रापर्टी आईडी घोटाले की सुनवाई करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को 15 दिन में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को हुई सुनवाई में लोकायुक्त ने कहा कि अगर निकाय विभाग ने इस अवधि के दौरान रिपोर्ट नहीं दी तो लोकायुक्त इस मामले की विस्तृत जांच एसीबी को सौंप देगा।
मामले की सुनवाई की पिछली तारीख पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने लोकायुक्त को दी अपनी प्राथमिक जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में फर्जीवाड़े के आरोपों को प्रथम दृष्ट्या सही पाते हुए विस्तृत जांच करने की जरूरत बताई थी। इस पर लोकायुक्त ने शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव से 11 जनवरी तक जांच रिपोर्ट तलब की थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शहरी निकाय विभाग के आधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। लोकायुक्त अब मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को करेंगे।
पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त जस्टिस हरि पाल वर्मा को गत वर्ष 19 जुलाई को निकाय मंत्री कमल गुप्ता, 12 आईएएस सहित शहरी निकाय विभाग के 88 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत देकर याशी कंपनी के प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। लोकायुक्त का नोटिस मिलते ही सरकार ने याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए 8 करोड़ रुपये की बकाया पेमेंट रोक दी थी व लाखों रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जब्त कर ली थी। आरोप लगाया था कि प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे बोगस होने के बावजूद अधिकारियों ने 58 करोड़ रुपये की पेमेंट कंपनी को कर दी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील
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