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चंपावत, 06 मार्च (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवानी पसबोला ने बताया कि जिला न्यायाधीश कहकशा खान की अध्यक्षता में 09 मार्च को सुबह 10 बजे से चम्पावत मुख्यालय और बाह्य न्यायालय टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में विशेष रूप से लम्बित लघु आपराधिक वाद, धारा 138 एन आई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बैंक वसूली, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उक्त किसी भी प्रकार के वादों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी /रामानुज