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झाबुआ, 11 जनवरी (हि.स.)। जिले के रानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संजवानी में अपनी पत्नी को लेने गए पति द्वारा देशी पिस्टल दिखाकर गाली गलौज करने के आरोप में रानापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस जानकारी अनुसार आरोपित पति अपने एक रिश्तेदार के साथ अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, किंतु वहां देशी पिस्टल दिखाकर एवं गाली गलौज कर परिजनों को धमकाने लगा। स्थिति को देखते हुए जब पत्नी ओर उसके परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची ओर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रूपरेखा यादव ने बताया कि गुरुवार को ग्राम संजवानी छोटी में आरोपी महेश पुत्र कांजू डामोर निवासी धामनी नाथु व नवलसिंह पुत्र पिंजु डामोर निवासी धामनी नाथू के कब्जे से लोहे की एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटनाक्रम अनुसार गुरुवार को आरोपित महेश अपने एक रिश्तेदार को लेकर अपनी पत्नी को लेने ग्राम संजवानी गया था, जहाँ अवैध पिस्टल दिखा कर रिश्ते में अपने साले प्रकाश व उसके परिजनो को नंगी गालिया देकर जान से मारने की धमकी देने लगा, स्थिति को देखते हुए आरोपी महेश की पत्नी एवं उसके परिजनो ने पुलिस थाना राणापुर पर सूचना दे दी। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी राणापुर, शंकरसिंह रघुवंशी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे ओर आरोपी महेश के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल जप्त कर उसे एवं उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया किया गया।
थाना प्रभारी रानापुर शंकरसिंह रघुवंशी के अनुसार फरियादी की सूचना पर थाना राणापुर पर अपराध क्रमांक 18/2024 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 458, 294, 506, 34 तथा 25(1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया, ओर दोनो आरोपितों को न्यायालय झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश
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