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जबलपुर, 19 जनवरी (हि.स.)। जिले के बरगी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी पत्थर से कुचलकर निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपित संजू उर्फ संजय को पॉक्सो की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडाति किया है। इसके साथ ही अदालत ने अलग-अलग धाराओं के आधार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने की।
अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इसी साल 12 मार्च को पीड़िता के पिता ने बरगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि रात्रि में सभी लोग घर में खाना खाकर सो गए थे, लेकिन उनकी बेटी रात्रि में घर से गायब हो गई। इसकी पतासाजी की तो कुछ जानकारी नहीं लगी। दूसरे दिन सुबह जानकारी लगी कि खेत के पास एक लड़क़ी की लाश पड़ी है। जिसका सिर खून से सना हुआ था। किसी भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित संजय परस्ते को हिरासत में लिया।
आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह मृतिका को रात में खेत चलने का कहकर अपने साथ ले गया। रास्ते में उसकी नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पत्थर से सिर पर कई वार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में दुराचार व हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश