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मुरैना, 29 फरवरी (हि.स.)। ढाई वर्ष पूर्व खेत में मुढ्ढी गाडऩे से रोकने पर दो पक्षों में हुए विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए पांच- पांच वर्ष के कारावास व ग्यारह ग्यारह हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अरविंद त्यागी ने बताया कि बीती 30 मई 2021 को फरियादी रोशन गोस्वामी अपने लड़के रवि व जितेंद्र के साथ अपने खेतों की देखभाल करने पहुंचा तो वहां शादी खांन, आजाद खांन बल्ले उर्फ बल्ला व राजू उर्फ राजुद्दीन अपने खेतों से मुढ्ढीयां उखाड़कर बगल में स्थित फरियादी रोशन गोस्वामी के खेत में गाढ़ रहे थे। जब फरियादी रोशन गोस्वामी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने रोशन गोस्वामी व उसके लड़के रवि व जितेंद्र से ना सिर्फ मां बहन की गालियां दी बल्कि लोहांगी व लाठियों से हमला कर गंभीर चोटे पहुंचाई जिसे लेकर फरियादी ने मामला पुलिस में दर्ज कराया गया। गुरूवार को मामले की सुनवाई में द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय ने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शादी खांन,आजाद खांन,बल्ले उर्फ बल्ला व राजू उर्फ राजुद्दीन को घटना का दोषी मानते हुए पांच पांच साल के कठोर कारावास व ग्यारह ग्यारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद/नेहा