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बड़वानी, 4 मार्च (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) रईस खान की अदालत ने सोमवार को पारित अपने फैसले में हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि अदालत ने हत्या के मामले में दोनों आरोपितों लालू पुत्र सरदार एवं अर्पित उर्फ गोलू पुत्र झबरसिंह निवासीगण ग्राम खुरमपुरा नयानगर (म.प्र.) को धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये एवं धारा 201 भादवि में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर 2021 को रात्रि 10 बजे ग्राम खुरमपुरा नयानगर निवासी गोविंद अपने बड़े भाई अनिल के साथ मुन्ना के ओटले पर बैठकर बाते कर रहा था, तब गोविंद ने अपने भाई अनिल से कहा कि बहुत समय हो गया है, चल घर जाकर सो जाते हैं। तब अनिल ने कहा कि तू जा मैं थोडी देर बाद आ जाउंगा, तो गोविंद घर जाकर सो गया, फिर सुबह गोविंद को सरदार ने आकर बताया कि तेरा भाई अनिल, मुन्ना के घर के पीछे वाली गली में मरा पड़ा है, तब गोविंद ने उसके पिता बाबूलाल के साथ जाकर देखा तो अनिल वहां मृत पड़ा हुआ था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज करवायी अन्वेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने गाली-गलोज की बात को लेकर घटना 23 अक्टूबर 2021 की रात्रि को मृतक अनिल को लातघूसों व लकडी के पटिये और पत्थर से मारपीट कर उसके शव को मुन्ना के घर की पीछे की गली मे फेक दिया। अभियुक्तगण ने मृतक के हाथ पैर पकडकर उसे पटक-पटक एवं घसीटकर भी मारा था। जिससे मृतक को छाती पेट, कंधे, मुह तथा नाक पर चोटे आई थी। अभियुक्त लालू ने अनिल की हत्या के बाद उसका खून लगा शर्ट उसके घर के बिस्तर मे छुपा दिया तथा लकडी का पटिया भी उसने उसके घर के छज्जे पर छुपा दिये थे। घटना मे प्रयुक्त पत्थर जो कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से बरामद किये। प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक सोनू सिठोले द्वारा किया गया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश