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नैनीताल, 9 फ़रवरी (हि.स.)। जनपद के प्रभारी सत्र न्यायाधीश व द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने नैनीताल को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित बलजीत नगर (नई दिल्ली) निवासी नितिन शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि जनपद के सोशल मीडिया प्रमोशन सेल कार्यालय में कार्यरत पुलिस आरक्षी अनिल राणा की ओर से 23 जुलाई, 2023 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इसमें कहा गया था कि 17 जुलाई, 2023 को नैनीताल पुलिस के फेसबुक मैसेंजर पर नितिन शर्मा नाम के प्रयोक्ता द्वारा आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिद्दीन नैनीताल के हवाले से विभिन्न स्थानों पर 24 घंटे के अंदर बम धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस की साइबर सेल की जांच में मामला सही पाए जाने पर 26 अगस्त, 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/दधिबल