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कठुआ 01 मार्च (हि.स.)। कठुआ के न्यायिक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रणजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन करने के लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। जिसमें बनी, बसोहली और कठुआ के कई निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं पर 5.35 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया।
खाद्य उद्योग में कानूनी नियमों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए, निर्णय अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए एडीएम ने गलती करने वाले एफबीओ को कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने उनसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का पालन करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि भविष्य में अनुपालन न करने पर और अधिक गंभीर परिणाम होंगे। एफएसएस अधिनियम-2006 के तहत निर्णायक अधिकारी ने संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस निर्देश का उद्देश्य नियामक ढांचे के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। गौरतलब हो कि पर्याप्त जुर्माना लगाना एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जो जिले में उपभोक्ताओं की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान