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उज्जैन,18फ़रवरी(हि. स.)। ग्राम बलेड़ी स्थित 4.53 हेक्टेयर जमीन का सौदा होने के बाद फरियादी ने 74 लाख 94 हजार रुपये नगद विक्रेता को दिये। शेष राशि 13 माह में अनुबंध के अनुसार देना तय हुआ। लेकिन विक्रेता ने रुपये लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री में आनाकानी की। शिकायती आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने मां बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि बाबूलाल पिता शंकरलाल मकवाना निवासी खड़ोतिया ने थाने में शिकायती आवेदन दिया है। जिसमें उसने बताया था कि 22 सितम्बर 22 को बलेड़ी स्थित 4.53 हेक्टेयर जमीन का सौदा ललिता पति ईश्वर सिंह और उसके बेटे राहुल से 3 करोड़ 39 लाख रुपये में किया था।
सौदे के बाद 74 लाख 94 हजार रुपये नगद दिये और शेष 2 करोड़ 54 लाख रुपये 13 समान किश्तों में देने का अनुबंध किया था। अनुबंध में जमीन की रजिस्ट्री का उल्लेख भी था, लेकिन मां बेटे ने रजिस्ट्री कराने में आनाकानी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मां बेटे के खिलाफ धारा 420 का केस दर्ज किया है।
हिंदुस्थान समाचार/ललित ज्वेल