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श्रीनगर, 15 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार को जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 नवंबर को करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहम्मद शफी डार को गिरफ्तार किया था।
याचिकाकर्ता के पास बैंक के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कोई वीटो अधिकार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्वीकृत करने का निर्णय पूरी तरह से याचिकाकर्ता ने अपने विवेक के बल पर किया गया था और बाकी निर्णयों को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति राहुल भारती की पीठ ने डार को जमानत देते हुए कहा कि प्रबंधन बोर्ड निर्णय लेने में गैर-प्रतिभागी है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 से जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नहीं रह गया है और इस तरह यह उसे मामले से संबंधित किसी भी पहलू को प्रभावित करने के लिए किसी भी पद से वंचित कर देता है। इसमें कहा गया कि इसके अलावा याचिकाकर्ता की बीमारी भी इस कोर्ट को उसे जमानत देने का एक आधार है।
निचली कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2023 के आदेश के संदर्भ में डार की जमानत खारिज करने को लेकर पीठ ने कहा कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले) श्रीनगर की कोर्ट ने संबंधित मामले के पहलू को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता डार की बीमारी की सूचना देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की हृदय संबंधी चिकित्सीय स्थिति की जांच तब भी की जा सकती है, जब याचिकाकर्ता हिरासत में हो।
कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता डार 63 वर्षीय व्यक्ति हैं और जीवन के इस चरण में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बिगड़ती स्थिति को नजरअंदाज किया गया हिरासत की स्थिति में जटिलताओं का कारण बन सकता है। याचिकाकर्ता को दिल से संबंधित जटिलता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रयोग में अपने सर्वाेत्तम संसाधनों और विवेक से इलाज कराने के उनके अधिकार में है। .
डार को जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया। डार को जमानत के संबंध में सभी शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वह उक्त अदालत की उचित अनुमति के बिना विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले) श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/सुनील