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मंदसौर, 13 फरवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपीगणों को डोडाचूरा के अवैध परिवहन के मामले में 10-10 वर्ष के कारावास व एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने मंगलवार को हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि 11 दिसम्बर 2015 को चौकी दलौदा के निरीक्षक ओ.एल.बारिया को मुखबिर की सूचना पर अमलावद निरधारी रोड की तरफ से आती हुई कार दिखी थी। जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस को कार की पीछे की सीट पर 02 सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुए मिले थे। दोनों बोरों का मुंह खोलकर चेक किये जाने पर उनके अंदर मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया