[ad_1]

केन्द्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश किए जारी
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों का अक्षरश: पालन करने को कहा
चंडीगढ़, 6 मार्च (हि.स.)। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भारत के चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले चार वर्ष में एक संसदीय क्षेत्र या जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस के उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए। साथ ही इस निर्देश का सभी विभागध्यक्षों को अक्षरशः पालन करने को कहा गया है। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजनी होगी। अनुपालना की भी तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल बुधवार को चंडीगढ़ में चुनाव प्रबंधों को लेकर भारत के चुनाव आयोग के जारी निर्देशों को लेकर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकारों ने अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित या तैनात किया जा रहा है। इसलिए आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अपनी स्थानांतरण नीति में एक अति महत्वपूर्ण सुधार किया है।
उन्होंने कहा कि अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज, आइजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधिक्षकों, पुलिस अधिक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों, सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, यदि उन्होंने एक ही संसदीय क्षेत्र या जिले में पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके गृह जिलों वाले संसदीय क्षेत्र में पोस्टिंग न दी जाए। आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को छोडक़र सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईसीआई नीति के अनुसार उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है, जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं, जो किसी भी तरह से सीधे या सुपरवाईजरी क्षमता में चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील