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सागर, 12 फरवरी (हि.स.)। संभाग आयुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को बिलहरा के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश खटीक को जन्म मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में खटीक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में ऑनलाईन वीसी के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान राजेश खटीक (मूलपद- राजस्व निरीक्षक) अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाये गये। उनके द्वारा उक्त वीसी में अपने निवास से ही भाग लिया गया, किन्तु वीसी में उनकी वेश भूषा, एक शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित वेश भूषा के विपरीत पाई गई। खटीक के उक्त अमर्यादित आचरण के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्ट्या खटीक का आचरण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम के विपरीत पाया गया है। राजेश खटीक को उक्त कृत्य के लिए मप्र नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश