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मुंबई/नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों में कुछ बदलाव किया है। आरबीआई ने अपने मानदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों (पीईपी) की परिभाषा बदलने के लिए यह कदम उठाया है। इससे उन्हें कर्ज लेने समेत बैंक से जुड़े अन्य लेन-देन में सहूलियत होगी।
आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि केवाईसी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक पीईपी से संबंधित पुराने मानदंड में स्पष्टता की कमी होने से बैंक अधिकारियों, सांसदों और अन्य लोगों को कई बार कर्ज जुटाना और बैंक में खाता खोलना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए राजनीतिक रूप से संबद्ध लोगों के लिए केवाईसी मानक संशोधित किए हैं।
रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से इन बदलावों को तत्काल लागू करने के लिए कहा है। आरबीआई ने नए नियमों में उस व्यक्ति को भी शामिल किया है, जिसे किसी विदेशी देश ने सार्वजनिक समारोह की जिम्मेदारी सौंपी है। रिजर्व बैंक के संशोधित केवाईसी निर्देशों के तहत पीईपी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अधिकारी भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि पीईपी के बैंक खातों में मौजूदा प्रावधानों के तहत अतिरिक्त केवाईसी मानदंड हैं। इसके लिए एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी को इस बारे में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/प्रभात
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