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भोपाल, 9 मार्च (हि.स.)। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, आज (शनिवार को) हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। साल की इस पहली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों को आपसी समन्वय से निराकरण कराया जाएगा। प्रदेश भर में 1196 खंडपीठों में प्रकरण सुने जाएंगे।
जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में कुल दो लाख 31 हजार से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई होगी। वहीं, तीन लाख 11 हजार से ज्यादा प्री लिटिगेशन प्रकरण समझौता के लिए रखे जाएंगे। प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर बैंच में कुल छह खंडपीठ गठित की गई है। अन्य अदालतों के लिए 1190 खंडपीठ बनाई गई है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लिए लंबित प्री लिटिगेशन पर भी सुनवाई होगी। प्री लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को निम्नेश्वर विभिन्न छूट प्रदान की जाएगी।
इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण,विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रेफिक चालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश