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मुरैना, 01 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के द्वारा चौकीदारों का अपहरण करने वालों को आजीववन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 2017 का है।
बताया जाता है कि घटना 4 फरवरी 2017 की है। उस दिन सुनील जाटव पुत्र बाबूलाल जाटव निवासी कुटरावली ने थाना कैलारस पर रिपोर्ट की थी कि उसके पिताजी बाबूलाल जाटव एवं केदार जाटव जो सिंचाई विभाग में चौकीदारी का काम करते हैं वह बीती शाम एल.एम.सी नहर पर चौकीदारी करने गए थे। लेकिन सुबह वह वापिस घर नहीं पहुंचे। जबकि मौके पर उनकी साइकिल रखी मिली थी। इसलिए अपहरण की आशंका के चलते मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात प्रकरण में वकील उर्फ राजकुमार, बंटी, कल्ला उर्फ देवेन्द्र, फौजी उर्फ भीकम, भत्तू एवं चिरोंजी के विरूद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (एस.सी.एस.टी. एक्ट) मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर गुरुवार को आरोपीगण वकील उर्फ राजकुमार, बंटी कोरी एवं कल्ला उर्फ देवेन्द्र को दण्डित किया गया। आरोपी फौजी उर्फ भीकम, भत्तू एवं चिरोंजी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने से दोषमुक्त किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद