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हरिद्वार, 03 फ़रवरी (हि.स.)। प्रेम संबंध में बाधक बने पति को शराब में जहर देकर हत्या करने के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं।
चतुर्थ अपर जिला जज राजू कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपित पत्नी व उसके प्रेमी को हत्या व शव छिपाने के मामले में आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी जसवीर की हत्या कर दी गई थी। परिजनों को उसका शव ढंडेरा फाटक पर पड़ा मिला था। जसवीर के शव के पास शराब की बोतल रखी हुई थी। घटना के चार-पांच दिन के बाद परिजनों व अन्य लोगों के सामने मृतक जसवीर की पत्नी आरोपित रूमा ने पूछताछ करने पर अपने पति जसवीर की हत्या प्रेमी सोनू के साथ मिलकर करना मंजूर किया था।
मृतक जसवीर के भाई शिकायतकर्ता भरत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी आरोपित रूमा व उसके प्रेमी सोनू के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद मृतक की पत्नी रूमा व उसके प्रेमी सोनू पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम नागल जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
प्रेम संबंध में बाधक बने पति को रास्ते से हटाया-
शिकायतकर्ता भरत ने बताया कि उसकी भाभी रूमा के आरोपित सोनू का साथ प्रेम प्रसंग था।परिजनों के कई बार मना करने के बाद भी आरोपित सोनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मृतक की पत्नी रूमा भी अपने प्रेमी सोनू से चोरी छिपे मिलती थी। मृतक के विरोध करने की वजह से उसकी हत्या की गई है।
शराब में जहर देकर मार डाला-
मृतक जसवीर की पत्नी रूमा व उसके प्रेमी ने पहले जसवीर को शराब में जहर मिलाकर पिलाया। फिर मौत होने के बाद उसके शव को ढंडेरा फाटक पर छिपा दिया था। साथ ही, मृतक की मौत शराब पीने से हुई दर्शाने के लिए शव के पास शराब की बोतल रख दी थी।
जुर्माना अदा ना करने पर दो माह की सजा-
विचारण कोर्ट ने मृतक जसवीर की आरोपित पत्नी रूमा और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा ना करने पर दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज