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धुबड़ी (असम), 30 जनवरी (हि.स.)। बिलासीपाड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बिलासीपाड़ा उपमंडल के टोकराबंधा लटेया गांव में वर्ष 2009 में गांव के मेजर अली की कुछ उदंड लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मेजर अली के परिजन ने चापर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था। बिलासीपाड़ा अनुमंडल की सेशन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। मंगलवार को बिलासीपाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकुल चेतिया की कोर्ट ने मेजर अली की हत्या के आरोप में मोजीबुर रहमान, अजीजुर रहमान, नूरताज अली, काशेर अली, जमालउद्दीन, जहानउद्दीन, आजाद अली, उस्मान अली और असीमुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिवक्ता तपन कुमार भट्टाचार्य ने सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टि व्यक्त की है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद/सुनील