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जींद, 19 मार्च (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 23 मार्च 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उनके पडोसी सचिन ने बहाने से उसे रात को घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर सचिन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सचिन को दस साल कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्रमंगलवार को