Warning: Undefined array key "mode" in /home/azaannews/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13
[ad_1]

जगदलपुर, 02 मार्च (हि.स.)। जिला मुख्यालय स्थित शौर्य भवन-पुलिस ऑडिटोरियम में शनिवार को पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में उप संचालक अभियोजन आरके. मिश्रा, डीएसपी दिलीप कोसले के द्वारा एक दिवसीय जिलास्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में धारा 41 द.प्र.स. में पुलिस अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिए।
वर्तमान में विवेचक को अपराधी से एक कदम आगे होकर कार्रवाई करनी होगी। इसके तहत साइबर क्राइम एवं अन्य अपराधों की विवेचना के लिए साइबर फोरेंसिक के महत्व को इंगित किया। 07 वर्ष से कम के दंडनीय अपराधों में अर्नेश कुमार वी. बिहार राज्य के माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हुए संशोधन एवं पुलिस को इन मामलों में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उस पर भी चर्चा हुई।
कार्यशाला के समापन में पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर द्वारा विवेचकों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अद्यतन रहकर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु सलाह दी गयी। उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के कुल 100 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे