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अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 14 मार्च (हि.स.)। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में महिला सहित तीन तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बनी सिंह, उसकी पत्नी बिमला व एक अन्य दर्शन सिंह पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार बरवाला पुलिस ने 9 जून 2018 को आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार पुलिस की स्पेशल टीम बरवाला क्षेत्र में गश्त पर थी। सूचना मिली कि कौशिक नगर निवासी बनी सिंह, उसकी पत्नी बिमला देवी और मिर्जापुर रोड़ निवासी दर्शन सिंह नशे का कारोबार करते हैं। तीनों खेड़ी चौपटा से ऑटो में नशा रखकर बरवाला की तरफ जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम ने बरवाला के पास नाकांबदी कर शक के आधार पर एक ऑटो को रुकवाया। तलाशी ली तो कट्टे में करीब 10 किलो गांजा बरामद हुआ। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को 7 मार्च को दोषी करार दिया था, जिन्हें गुरुवार को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव