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मन्दसौर, 10 फरवरी (हि.स.)। नगर के मध्य में स्थित नरसिंहघाट नाले पर अवैध अतिक्रमण कर सड़क व बगीचा निर्माण करने तथा नाले को बंद कर उस पर कॉलोनी निर्माण करने के मामले में मन्दसौर में लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत के न्यायाधीश हर्षसिंह बहरावत के समक्ष शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्षकारगण कलेक्टर मन्दसौर की ओर से तहसीलदार मन्दसौर,उप संचालक नगर एवम ग्राम निवेश नीमच ,कोलोनाइजर अमित अग्रवाल उपस्थित हुए। शेष विपक्षीगण सीएमओ नगर पालिका मन्दसौर, संजय सिंहल कॉलोनाइजर की उपस्थिति हेतु व जवाब हेतु अगली सुनवाई 23 मार्च तय की गई।
गौरतलब है इस मामले में भागवत नगर विकास एवं सेवा समिति अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर व पूर्व पार्षद विजय कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अध्याय -6-ए के तहत एक याचिका, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
मामले में याचिकाकर्तागण के अभिभाषक पुखराज दशौरा व नीता होतावानी ने बताया कि शेष विपक्षीगण की उपस्थिति व जवाब आने पर आगे की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा की जाना है। हमारी ओर से मामले से संबंधित दस्तावेज आदि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाकर न्याय की गुहार लगाई गई है व वर्षों पुराने नाले के संरक्षण हेतु निवेदन किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया/मुकेश