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जम्मू, 8 जनवरी (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट सांबा अभिषेक शर्मा ने सीपीसी, 1 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों के आधार पर, जिला सांबा के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी मकान मालिकों, भूमि मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों, वकील धारकों, किसी भी क्षमता में संपत्तियों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेष दिया है कि उचित पुलिस सत्यापन के बाद उद्योगों, निर्माण कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरेलू सहायक, किरायेदारी में काम करने वाले बाहरी लोगों के विवरण का अनिवार्य रूप से खुलासा करना होगा।
इस आदेश के जारी होने के बाद सभी मालिकों को निर्धारित घोषणा पत्र के अनुसार अपने परिसर/घर/व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उसके हिस्से को किसी भी किरायेदार को किराए पर देने के दस दिनों के भीतर, संबंधित पुलिस स्टेशन में मालिक और किरायेदार दोनों को संबंधित पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करना होगा।
जिन मालिकों ने इस आदेश के जारी होने से पहले किसी भी तारीख को अपने घर/व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उसके किसी हिस्से को किसी भी किरायेदार को किराए पर दे दिया है, उसके बाद इस आदेश के जारी होने पर, दस दिनों के भीतर उद्योगों, निर्माण कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरेलू सहायकों, किरायेदारी (वाणिज्यिक और कृषि) में काम करने वाले बाहरी लोगों का विस्तृत विवरण घोषणा पत्र के अनुसार संबंधित पुलिस स्टेशन में अनिवार्य रूप से जमा करें।
यह स्पष्ट किया गया है कि पेइंग गेस्ट, किरायेदारों (वाणिज्यिक और कृषि) आदि जैसी संपत्ति को किराए पर देने या उप-किराए पर देने की सभी व्यवस्थाओं से संबंधित व्यक्ति भी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
जिन मालिकों ने अपनी जमीन पर झुग्गियां बनाने की अनुमति दी है, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा।
जिला सांबा में प्रत्येक एसएचओ उद्योगों/निर्माण कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/घरेलू सहायकों/किरायेदारों (वाणिज्यिक और कृषि) में काम करने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन करेगा और ऐसे उद्देश्य के लिए एक अलग रजिस्टर भी बनाए रखेगा।
प्रत्येक तहसीलदार, लंबरदार, चैकीदार संस्था और पीआरआई सदस्यों के माध्यम से इस आदेश के बारे में जानकारी प्रसारित करेगा और विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों में बाहरी लोगों के विवरण के अनिवार्य प्रकटीकरण की आवश्यकता का प्रचार करेगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आदेश की तामील व्यक्तिगत रूप से करना संभव नहीं है, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सांबा उक्त आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि तक लागू रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान
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