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शिमला, 05 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में डीजीपी संजय कुंडू मामले में रिकॉल एप्लिकेशन पर बहस पूरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने अपना पक्षा रखा। बहस के पूरी होने पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को डीजीपी कुंडू मामले में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहॊत्री कॊ मैजूदा पदॊं से हटाने के आदेश दिए थे। कुंडू को तो प्रदेश सरकार ने हटाने के आदेश भी दे दिए थे पर डीजीपी कुंडू सर्वेच्च न्यायालय में गए और उन्हें हटाने के आदेशों पर रेक लगाने के लिए कहा। सर्वेच्च न्यायालय ने डीजीपी को हटाने के आदेशों पर रेक लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय डीजीपी को सुनें। संजय कुंडू और शालिनी अग्निहॊत्री ने वीरवार को अपनी-अपनी रिकॉल एप्लीकेशान दी। जिसके तहत उच्च न्यायालय में आज बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक चली। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री रिकॉल एप्लिकेशन बहस हुई। इस पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख दिया है। डीजीपी के एडवोकेट ने एसपी शिमला की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए।
इससे पहले वीरवार की सुनवाई के दौरान डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी। उच्चतम न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर रिकॉल एप्लिकेशन निपटाने के आदेश दे रखे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील
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