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दमोह, 16 फ़रवरी (हि.स.)। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पशु चारे एवं भूसे की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शुक्रवार को पशु आहार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में भेजने पर तत्काल प्रभाव से 10 जून 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा दमोह जिले के बाहर एवं अन्य जिले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट या मेरी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
हिन्दुस्थान समाचार/ डा.हंसा वैष्णव