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भोपाल, 6 मार्च (हि.स.) । राज्य शासन ने संसद द्वारा पारित तीन नये विधेयकों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का पुर्नगठन किया है। सचिव गृह विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया हैं।
जनसंपर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस समिति में प्रमुख सचिव, गृह, विधि एवं विधायी कार्य, वित्त, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, पुलिस महानिदेशक, संचालक लोक अभियोजन तथा संचालक मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल को सदस्य बनाया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / उमेद/नेहा