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छतरपुर, 26 मार्च (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं को मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व तक कोलाहल नियंत्रित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आमजन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक परिशांति भंग होने से रोकने के लिए एवं आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए जिले में समस्त अुनविभागीय दण्डाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है।
कलेक्टर द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार एसडीएम की अनुपस्थिति में स्वीकृति के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी होंगे। निर्वाचन की आम सभाओं और अनुमति प्राप्त वाहनों पर प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति दी जाएगी। रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक अनुमति नहीं होगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही मिलेगी। अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपयोग पर ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त किया जाएगा और दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ भटनागर