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शिमला, 28 फ़रवरी (हि.स.)। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छ विधायकों द्वारा क्रास वोटिंग करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बुधवार को दोनों पक्षों का मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इन छ विधायकों पर अयोग्य ठहराए जाने की की यह कार्यवाई बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के ओर से जारी विहप पर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 के दौरान अनुपस्थित रहने पर की जा रही है।
मामले की सुनवाई करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से मामले को सुना गया है। उन्होने बताया कि पहले सुनवाई एक बजे हुई फिर विधानसभा सत्र होने के चलते शाम चार बजे से मामले को सुना गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होने दोनों पक्षों के मामलों को विस्तार से सुना है।
विधानसभा अध्यक्ष पठानिया के समक्ष सुनवाई के दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को विनियोग विधेयक 2024 पेश करने के दौरान कांग्रेस के छह सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने का मामला उठाया। चौहान ने कहा कि यह व्हिप का उल्लंघन है। व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में छह विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जाए।
विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की याचिका पर इन सभी छ विधायकों को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई हुई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील/उज्जवल