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चंडीगढ़,10 जनवरी (हि.स.)। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बुधवार को घरेलू हिंसा मामले में सुनाम की स्थानीय कोर्ट के दो साल की सजा के फैसले को संगरूर की जिला कोर्ट में चुनौती दी है। जिला कोर्ट में इस केस की सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
दरअसल, अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजिंदर दीपा से पारिवारिक झगड़ा हुआ था। जीजा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में अमन अरोड़ा ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। इस मामले में अमन अरोड़ा और अन्य पर केस दर्ज हुआ था। जिसका फैसला 15 साल बाद आया। सुनाम कोर्ट ने अब मंत्री बन चुके अमन अरोड़ा समेत नौ लोगों को दो साल की सजा सुनाई। इस फैसले को अमन ने जिला कोर्ट में चुनौती दी है।
इस बीच पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को 5 जनवरी को पत्र भेजकर कहा कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा को दो साल की सजा सुनाई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में वर्ष 2013 में आदेश दिए थे कि किसी भी मंत्री या विधायक को दोषी ठहराने पर मंत्री पद से हटाना होगा। इसके बावजूद अमन अरोड़ा मंत्री बने हुए हैं। इस सजा के खिलाफ कोर्ट से कोई स्टे भी नहीं है। वहीं, अमन अरोड़ा मंत्री की हैसियत से अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में एक अयोग्य विधायक को देश की ऐसी जिम्मेदारी सौंपना कानूनी मर्यादा को चोट पहुंचाती है। इससे गलत मैसेज जाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील
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