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पुलिस अधीक्षक ने गोल्ड लोन प्रदाताओं के लिए जारी की एडवाइजरी
हिसार, 28 फरवरी (हि.स.)। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बुधवार को गोल्ड लोन प्रदाताओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि गोल्ड लोन प्रदाता कंपनियां और ज्वैलर्स लोन स्वीकृत करने व गिरवी स्वीकारने से पहले सोने के प्रमाणिक स्रोत की जांच करें। गोल्ड के बदले लोन लेने वाले या गोल्ड को गिरवी रख उसके बदले नकदी लेने वालो के दस्तावेजों का सत्यापन करें।
पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमे गोल्ड लोन प्रदाता कंपनियों/ज्वैलर्स द्वारा गोल्ड बेचने/गिरवी रखने वालों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है और वे अपना कानूनी दायित्व नहीं निभा रहे है। कई मामलों में ये पाया गया है कि गोल्ड लोन के बदले दिया गया गोल्ड चोरीशुदा होता है। गोल्ड लोन प्रदाता कंपनियों और ज्वैलर्स की बिना किसी किंतु-परंतु के सोना गिरवी रखने की सरल और परेशानी मुक्त प्रक्रिया का फायदा स्नैचरों और चोरों द्वारा गोल्ड लोन प्रदाता कंपनियों में चुराए गए सोने को गिरवी रखने के लिए किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई नागरिक अपने गोल्ड के बदले लोन या उसे बेचने आता है तो गोल्ड लोन प्रदाता या ज्वेलर उसके द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड की प्रमाणिकता की जांच करे। उसकी पहचान और पते आदि के दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें। उनसे सोने की खरीददारी की रसीद भी प्राप्त करें और अच्छी तरह से पड़ताल के बाद ही गोल्ड को लोन के लिए गिरवी रखें या खरीदें। अगर किसी भी लोन प्रदाता कंपनी या ज्वेलर की चोरी का सोना खरीदने या उसके बदले लोन देने के मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थाना प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए है कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र में गोल्ड लोन प्रदाताओं और ज्वैलर्स को इस बारे में जागरूक करें और अगर चोरी का सामान खरीदने या उसके बदले लोन देने में किसी ज्वैलर या लोन प्रदाता की संलिप्तता पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव